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यह पेज मशीन द्वारा अनूदित है, केवल जानकारी के लिए; अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य है। यहाँ बताया गया क़ानून इंग्लैंड का क़ानून है।

मानव आवास के लिए उपयुक्तता

किराए के घर का शुरुआत से और पूरी किरायेदारी के दौरान रहने योग्य होने का कानूनी दायित्व, जिसे किरायेदार स्वयं अदालत में लागू करवा सकते हैं।

संक्षेप में: Homes (Fitness for Human Habitation) Act 2018 ने इंग्लैंड में किरायेदारियों में एक शर्त जोड़ी कि घर किराए पर देते समय और उसके बाद पूरी अवधि में मानव आवास के लिए उपयुक्त होना चाहिए। इसमें नमी, ठंड, कीट, खराब वेंटिलेशन या खतरे जैसी गंभीर समस्याएँ आती हैं। किरायेदार इसे लागू करवाने के लिए मकान-मालिक को अदालत ले जा सकता है।

मरम्मत और मानक (English)किरायेदारों के लिए (English)

इंग्लैंड। 5 अक्टूबर 2026 को कानून के विरुद्ध जांचा गया. जानकारी, कानूनी सलाह नहीं।

अंग्रेज़ी संस्करण पढ़ें · मशीन द्वारा अनुवादित

इस Act ने Landlord and Tenant Act 1985 में धारा 9A जोड़ी। कोई घर इन कारणों से अनुपयुक्त हो सकता है:

  • गंभीर नमी या फफूंद, या वेंटिलेशन की कमी;
  • खराब प्राकृतिक रोशनी, या पानी की पर्याप्त आपूर्ति या निकासी न होना;
  • रसोई, शौचालय या स्नानघर में समस्याएँ;
  • Housing Health and Safety Rating System के वे कोई भी खतरे जो पर्याप्त गंभीर हों।

HHSRS कार्रवाई काउंसिल करती है, जबकि यह प्रावधान किरायेदार को अदालत में जाने देता है ताकि काम करवाने और मुआवज़े का आदेश मिल सके। जो समस्याएँ किरायेदार ने पैदा की हों, उनके लिए मकान-मालिक जिम्मेदार नहीं है।

अधिक पढ़ें: नमी, फफूंद और मरम्मत: मकान-मालिक को क्या ठीक करना है और कितनी जल्दी

संबंधित: मकान-मालिक के मरम्मत संबंधी दायित्व (धारा 11), HHSRS

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