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यह पेज मशीन द्वारा अनूदित है, केवल जानकारी के लिए; अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य है। यहाँ बताया गया क़ानून इंग्लैंड का क़ानून है।

क्लाइंट मनी प्रोटेक्शन (CMP)

ऐसा कवर जो किसी एजेंट के द्वारा खोए या दुरुपयोग किए गए उस पैसे की भरपाई करता है जो उसने लैंडलॉर्ड और किरायेदारों के लिए रखा हो। इंग्लैंड में ऐसे एजेंटों के लिए अनिवार्य है जो क्लाइंट का पैसा रखते हैं।

संक्षेप में: क्लाइंट मनी प्रोटेक्शन एक ऐसी योजना है जिसका सदस्य कोई एजेंट बनता है, ताकि एजेंट के दिवालिया होने या उसके द्वारा पैसे के दुरुपयोग की स्थिति में किराया, डिपॉज़िट और उसके पास रखे गए अन्य पैसे लौटाए जा सकें। 1 अप्रैल 2019 से इंग्लैंड में हर लेटिंग और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एजेंट को, जो क्लाइंट का पैसा रखता है, किसी अनुमोदित योजना का सदस्य होना अनिवार्य है।

किरायेदार ढूँढना (English)पैसा, कर और बीमा (English)

इंग्लैंड। 5 अक्टूबर 2026 को कानून के विरुद्ध जांचा गया. जानकारी, कानूनी सलाह नहीं।

अंग्रेज़ी संस्करण पढ़ें · मशीन द्वारा अनुवादित

यह दायित्व Housing and Planning Act 2016 की धारा 133 से 135 और Client Money Protection Schemes for Property Agents Regulations 2019 से आता है। जो एजेंट क्लाइंट का पैसा रखता है, उसे:

  • किसी अनुमोदित CMP योजना का सदस्य होना होगा;
  • अपना प्रमाणपत्र अपने दफ़्तरों और अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा;
  • माँगने पर क्लाइंट को उसकी कॉपी देनी होगी, और सदस्यता में बदलाव होने पर 14 दिन के भीतर क्लाइंट को बताना होगा।

जो एजेंट ऐसा नहीं करता, उस पर काउंसिल £30,000 तक का जुर्माना लगा सकती है।

जो लैंडलॉर्ड ऐसे एजेंट को चुनता है जो किराया लेगा या डिपॉज़िट रखेगा, उसे CMP प्रमाणपत्र और रिड्रेस योजना की सदस्यता दिखाने को कहना चाहिए। जो एजेंट कभी क्लाइंट के पैसे को हाथ नहीं लगाता, उसे CMP की ज़रूरत नहीं होती।

संबंधित: Letting agent, Redress scheme

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